केंद्र सरकार ने गुरुवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम- 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इन नए नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा और सरकार के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करनी होंगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, नए नियमों के तीसरे भाग में डिजिटल समाचार प्रकाशक और ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशक जुड़े हैं। नियमों में प्रकाशकों को आचार संहिता का पालन करने के लिए मानक तय किए गए हैं। बता दें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नियमों को अंतिम रूप देने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रतिनिधियों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों के साथ कई दौर की वार्ता की है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ओटीटी प्लेटफॉर्म पांच आयु वर्ग के अनुसार अपने प्लेटफार्म सामग्री को स्ववर्गीकृत करेंगे। इनमें यू/ए7प्लस, यू/ए13प्लस, यू/ए16 प्लस और यू (यूनिवर्सल) शामिल हैं। इसमें 13 प्लस या उससे ऊपर की श्रेणी में वर्गीकृत सामग्री के लिए आयु की पहचान के लिए तंत्र विकसित करना होगा। साथ ही माता-पिता को भी यह अधिकार होगा कि वे पाबंदी को लागू कर सकेंगे। इतना ही नहीं इसमें त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित करना होगा।
केंद्र सरकार ने कहा है कि पहले दो स्तर को स्व-विनियमन करना होगा। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म को उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने के लिए सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। उन्हें मिलने वाली शिकायतों का निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो शिकायतकर्ता स्व-नियामक निकाय तक जा सकता है। इस निकाय की अध्यक्षता का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उसके समकक्ष को दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार एक निगरानी तंत्र विकसित करेगी। इतना ही नहीं, शिकायतों को अंतर-विभागीय समिति द्वारा संरक्षित भी किया जाएगा।
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