टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए नियमों के अनुसार अब सौ चैनल्स देखने के लिए सिर्फ 153 रुपए चुकाने होंगे। इसमें जीएसटी शामिल है। इसके लिए ग्राहकों को 31 जनवरी से पहले अपनी पसंद के इन सौ चैनल्स का चुनाव करना होगा। इस तरह से टीवी के दर्शकों का अब खर्चा कुछ कम हो जाएगा। इस नियम के अनुसार दर्शकों को केवल उन्हीं चैनल्स के रुपए देने होंगे जो वे देखना चाहते हैं।
100 फ्री टू एयर चैनल्स के स्लॉट के लिए नेटवर्क कैपेसिटी फीस के तौर पर आपको 153 रुपए देने होंगे। इसमें अगर आप केवल फ्री टु एयर चैनल्स चुनते हैं तो आपको अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन पेड चैनल्स चुनने पर आपको हर चैनल या बुके के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। खबरों के अनुसार बेसिक पैक में HD चैनल्स नहीं होंगे। अगर आप HD चैनल चुनते हैं तो बेसिक पैक में एक एचडी चैनल दो सामान्य चैनल्स के बराबर माना जाएगा।
यदि सौ चैनल्स के अलावा आप और भी चैनल्स देखना चाहते हैं तो 25 चैनल्स के लिए एक चैनल के लिए न्यूनतम 0 से अधिकतम 19 रुपये खर्च करने होंगे। ट्राई ने सभी ग्राहकों के लिए फोन नंबर और ई-मेल आईडी जारी किया है, जिस पर ग्राहक अपने सवाल पूझ सकते हैं या अगर उनके सर्विस प्रोवाइडर उन्हें सेवा देने में आनाकानी कर रहे हैं तो उनकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आप ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज डिविजन के इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
फोन नम्बर : 011-23237922 और 011-23220209
मेल एड्रेस : advbcs-2@trai.gov.in या arvind@gove.in
गौरतलब है कि TRAI ने सभी केबल और DTH ऑपरेटर्स को 1 फरवरी से नए सिस्टम को लागू करने का आदेश दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को केवल उन्हीं चैनल्स के लिए चार्ज देना है, जो वे देखेंगे। नए सिस्टम की शुरुआत पहले 29 दिसंबर 2018 से ही होनी थी, लेकिन बाद में डेडलाइन बढ़ाकर 1 फरवरी 2019 कर दी गई।
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