सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी बायोपिक ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से फिल्म रिलीज को हरी झंडी दे दी है। कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर फिल्म चुनाव में किसी पक्ष विशेष को प्रभावित करती है तो यह देखना निर्वाचन आयोग का काम है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को यह तय करना है कि क्या फिल्म आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सकती है। अगर निर्वाचन आयोग को कुछ भी लगता है तो वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
कांग्रेस के याचिकाकर्ता की तरफ से अरोप लगाया गया था कि चुनाव से पहले फिल्म को रिलीज करने से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर असर पड़ सकता है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी फिल्म को सेंसर बोर्ड का प्रमाण-पत्र नही मिला है। बता दें, फिलहाल इस फिल्म के 11 अप्रैल को रिलीज होने की संभावना है।
चुनावी माहौल में फिल्म पीएम नरेन्द्र मोदी की रिलीज पर रोक के लिए कांग्रेस नेता अमन पवार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। फिल्म में क्या है, यह कंटेट देखना सेंसर बोर्ड का काम है। इससे पहले सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता अमन पंवार से कहा था कि पहले वह स्पष्ट करें कि फिल्म मे क्या दिखाया गया है और उन्हें किस बात पर आपत्ति है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आप फिल्म देखे बिना कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन करता है?
इसके पहले भी फिल्म पीएम नरेन्द्र मोदी पर दायर याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। मोदी की बायोपिक पर दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलीज डेट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा निर्वाचन आयोग से भी इस फिल्म पर रोक लगाने को लेकर शिकायत की गई थी। जिसके बाद एक्टर विवेक ओबेरॉय और डायरेक्टर ओमंग कुमार, फिल्म के मेकर्स के साथ निर्वाचन आयोग में नोटिस का जवाब देने पहुंचे थे। फिल्म मेकर्स ने निर्वाचन आयोग के सामने अपना पक्ष रख दिया है।
विश्वकप के लिए 15 अप्रैल को होगी टीम इंडिया की घोषणा, ये रहेगा लीग राउंड मुकाबले का कार्यक्रम?
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेन्द्र मोदी को निर्माता संदीप सिंह देशभर में 12 अप्रैल को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन बाद में रिलीज की तारीख को बदलकर 5 अप्रैल कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस फिल्म पर हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले इस फिल्म को रिलीज करने से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर असर पड़ सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है।
रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग की सजावट की और कप्तान हार्दिक पांड्या…
अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने…
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) रोक लगाने से इनकार कर दिया…
चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत…
आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति…
कोलकाता हाई के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा में शामिल हो गए है। उन्होंने हाल…
Leave a Comment