सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 36 राफेल फाइटर जेट डील में जांच की जरूरत नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे का काफी बढ़ चढ़ कर उठा रहा था। इस पर अब मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राफेल डील पर कोई भी संदेह नहीं है। साथ ही इस डील को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।
डील पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डील पर किसी भी तरह का संदेह नहीं है। कोर्ट ने कीमत के मुद्दे पर सरकार की ओर से दिए गए आधिकारिक जवाब को रिकार्ड कर कहा कि कीमतों की तुलना करना कोर्ट का काम नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल डील की वायुसेना को जरूरत थी। कोर्ट 36 विमान खरीदने में कोई दखल नहीं दे सकता है। प्रेस इंटरव्यू किसी भी तरह से आधार नहीं हो सकते।
इस फैसले से सबसे बड़ी राहत मोदी सरकार को मिली है। इसके अलावा राहुल गांधी के लिए मुसीबत आ सकती है। क्योंकि राहुल गांधी सीधे तौर पर सरकार को इस डील के लिए घेरते आए हैं। उन्होंने लगभग हर सभा में इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब कोर्ट द्वारा सभी याचिकाओं के खारिज करने के बाद राहुल गांधी को बड़ा झटका लग सकता है।
राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हुए कहा कि मामला पहले ही स्पष्ट था। कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा रही थी।
राफेल डील में घोटाले के संबंध में याचिका दायर करने वालों में वकील एमएल शर्मा, विनीत ढांडा, प्रशांत भूषण, आप नेता संजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी शामिल हैं। याचिकाओं को इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने वायु सेना के लिए फ्रांस से करीब 58,000 करोड़ रूपए में एक समझौता किया था। जिसमें 36 फाइटर प्लेन शामिल थे।
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