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सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ के दो एपिसोड के प्रसारण पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ के दो एपिसोड के प्रसारण पर मंगलवार को रोक लगा दी। इन एपिसोड का प्रसारण आज और कल होना था। न्यायालय ने कहा कि पहली नजर में यह कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाला प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यक्रम के दो एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगाते हुए कहा, ‘इस समय, पहली नज़र में ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाला है।’ यह कार्यक्रम प्रशासनिक सेवाओं में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की कथित घुसपैठ के बारे में है।

तीन सदस्यीय पीठ ने शिकायतों पर की सुनवाई

न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की तीन सदस्यीय पीठ ने इस कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर व्यक्त की गयी शिकायतों पर सुनवाई की। पीठ ने मामले में यह आदेश दिया और इस मामले को 17 सितंबर, 2020 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने कहा, ‘हमारी राय है कि हम पांच प्रबुद्ध नागरिकों की एक समिति गठित कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कतिपय मानक तैयार करेगी। हम राजनीतिक रूप से विभाजनकारी प्रकृति नहीं चाहते और हमें ऐसे सदस्य चाहिए, जिनकी प्रतिष्ठा हो।’

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने सुदर्शन टीवी के इस कार्यक्रम के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने के साथ कई राहतों की मांग की थी। बिंदास बोल कार्यक्रम के प्रोमो में दावा किया गया था कि चैनल इसमें सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय की घुसपैठ की कथित साजिश का पर्दाफाश करेगा। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा।

Raj Kumar

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