हालिया वर्षों में सोशल मीडिया यूजर्स के डेटा की चोरी के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब ट्विटर, फेसबुक, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम समेत अन्य दूसरे पॉपुलर सोशल मीडिया अकाउंट का डेटा लीक होना सामान्य ख़बर नज़र आती है। हालांकि, अगर अब आपका डेटा चोरी हुआ तो सोशल मीडिया कंपनियों को यह बड़ा महंगा पड़ने वाला है। ऐसे होने पर उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। दरअसल, भारत में डेटा लीक को लेकर सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। हाल में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई थी।
संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में डेटा लीक को रोकने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधानों की सिफारिश की है। इसके तहत कहा गया है कि अगर किसी सोशल मीडिया कंपनी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया, यानि किसी भारतीय यूजर का डेटा लीक हुआ तो इन कंपनियों पर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर कंपनी से जुर्माने के तौर पर टर्नओवर की 4 फीसदी रकम ली जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों को छोटे उल्लंघनों के लिए 5 करोड़ रुपए या फिर ग्लोबल टर्नओवर की 2 फीसदी हिस्सेदारी देनी होगी।
अगर भारत सरकार इन प्रावधानों को जल्द ही कानून में शामिल कर लेती है तो फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, अमेजन समेत कई कंपनियों को डेटा को लेकर अलर्ट पर रहना होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 2019 के ही सारे प्रावधान हैं। साथ ही इसे यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत तैयार किया गया है। इस बिल को 2 साल पहले पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया था।
नए आईटी कानून के तहत डेटा लीक को लेकर सोशल मीडिया कंपनी को उल्लंघन के बारे में 72 घंटों के अंदर जानकारी देनी होगी। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (डीपीए) तब उन लोगों के नुकसान की गंभीरता को ध्यान में रखेगी, जिनका डेटा लीक हो गया है। अगर कोई कंपनी निजी या बच्चों के डेटा के प्रावधानों का उल्लंघन करती है या नियम तोड़कर भारत के बाहर डेटा भेजती है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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