अगर आप भी अपने फोन पर अनचाहे मार्केटिंग कॉल और मैसेज आने से परेशान हो रहे हैं तो जल्द ही इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानि ट्राई (TRAI) को निर्देश दिया कि वह अवांछनीय वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को रोकने के लिए साल 2018 में जारी किए गए नियमन का पूर्ण रूप से और कड़ाई से पालन कराएं। अदालत ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो जैसी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों (TSP) को भी निर्देश दिया कि वह ट्राई द्वारा वर्ष 2018 में जारी किए गए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन (टीसीसीसीपीआर) का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वन97 कम्यूनिकेशन लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि दूरसंचार ऑपरेटर विभिन्न मोबाइल नेटवर्क पर ‘फिशिंग’ गतिविधियों को नहीं रोक रहे हैं। बता दें कि वन97 कम्यूनिकेशन लिमिटेड, डिजिटल भुगतान सेवा पेटीएम को चलाने वाली कंपनी है। वन97 कम्यूनिकेशन की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट को बताया कि ट्राई और टीएसपी को टीसीसीसीपी नियमन लागू करने का निर्देश देकर मामला खत्म किया जा सकता है, जिसके बाद पीठ ने फैसला सुनाया।
उल्लेखनीय है कि देश में अनचाहे मार्केटिंग कॉल और मैसेज के खिलाफ पहले से ही कानून बने हुए हैं लेकिन अभी तक लोगों के पास हर दिन कई ऐसे कॉल आते हैं, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं होता है। इस दौरान कई बार लोगों के पास ऐसे भी मैसेज और कॉल आते हैं, जिनके बारे में ना तो लोगों को कोई जानकारी होती है और ना ही उन्होंने कभी ऐसी कंपनियों से संपर्क किया होता है। इस तरह के मार्केटिंग कॉल और मैसेज लोगों को भ्रमित करने का भी काम करते हैं।
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