देश में घरेलू विमान सेवाओं पर लागू प्रतिबंध अगले चार माह तक लागू रहेगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को घरेलू हवाई यात्रा सेवा पर जारी प्रतिबंधों को 24 नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि देश में घरेलू विमान किराये के लिए तय ऊपरी और निचली सीमा में 24 नवंबर तक किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नागर विमानन मंत्रालय ने इससे पहले 21 मई को यह सीमा तय की थी जो 24 अगस्त, 2020 तक प्रभावी थी।
नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू हवाई यात्रा सेवा पर लागू प्रतिबंध के संबंध में कहा, ‘कोविड-19 से उत्पन्न मौजूदा हालात के अनुरूप केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि आदेश 24 नवंबर, 2020 रात 11 बजकर 59 मिनट तक या फिर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।’ आपको बता दें कि फिलहाल देश में घरेलू उड़ानों का संचालन बहुत सीमित स्तर पर किया जा रहा है।
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गौरतलब है कि विमानन नियामक निदेशालय यानी डीजीसीए ने 21 मई को ऊपरी और निचली सीमा के साथ विमान किराए की सात श्रेणी तय की थी। इसमें एक श्रेणी ऐसी उड़ानों की भी है जिसमें 40 मिनट से कम समय लगता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद घरेलू विमान यात्री सेवा 25 मई से बहाल की गई। बता दें कि पहली श्रेणी के लिए निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: दो हजार और छह हजार रुपये है। जल्द देश के बाहर सीमित संचालन शुरू होने वाला है।
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