भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी को ब्रिटेन की हाईकोर्ट से राहत मिली है। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने चीनी बैंकों से संबंधित एक मामले में उनके पक्ष में फैसला दिया है। बता दें कि चीन के बैंकों ने भारतीय कम्पनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) को दिए गए कॉरपोरेट ऋण के एवज में अनिल अंबानी से 68 करोड़ डॉलर का दावा पेश किया था। जिसे लंदन स्थित हाईकोर्ट ने खारिज कर उन्हें राहत दी है।
दावे के खारिज होने की जानकारी देते हुए अनिल के प्रवक्ता ने बताया, ‘ब्रिटेन उच्च न्यायालय ने अनिल अंबानी के उस पक्ष को स्वीकार किया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा प्राप्त कॉरपोरेट ऋण के लिए उनकी कथित गारंटी के संबंध में चीनी बैंकों का दावा मान्य नहीं हो सकता है। अनिल अंबानी की ओर से अदालत में हरीश साल्वे पेश हुए थे।’ प्रवक्ता के अनुसार चीनी बैंकों के द्वारा ब्रिटेन हाईकोर्ट में दायर याचिका के खारिज होने के फैसले से अनिल अंबानी को बेहद खुशी है।
चीन की तीन बड़ी बैंक चाइना डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने लंदन हाईकोर्ट में भारतीय कारोबारी अनिल अंबानी के खिलाफ दरवाजा खटखटाया था। इन बैंकों ने दावा किया था कि उन्होंने अनिल की निजी गारंटी की शर्त पर रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को वर्ष 2012 में 92.52 करोड़ डॉलर (करीब 65 हजार करोड़ रुपए) का कर्ज दिया था।
तब अनिल अंबानी ने इस लोन की पर्सनल गारंटी लेने की बात कही थी लेकिन फरवरी, 2017 के बाद कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट हो गई।
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