जिन ग्राहकों का खाता पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में हैं उनके लिए आरबीआई की ओर से खुशखबरी है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नकद रुपए निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है। इस नए नियम के अंतर्गत अब पीएमसी बैंक खाताधारक हर दिन 10 हजार रुपए तक नकद निकाल सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा मात्र 1000 रुपए तक सीमित थी। जिसकी वजह से बैंक के ग्राहकों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था।
बता दें कि बीते मंगलवार से आरबीआई ने अगले 6 महीने तक के लिए पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इसके तहत अब बैंक किसी ग्राहक को नए लोन जारी नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने पीएमसी बैंक के खिलाफ यह कदम बैंकिग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत उठाया है।
रिजर्व बैंक द्वारा लगाई पाबंदियों की वजह से पीएमसी बैंक ग्राहकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिसकी वजह से ग्राहकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुछ ग्राहकों ने पुलिस में सामूहिक शिकायत भी दर्ज कराई है। इन प्रतिबंधों के चलते अब ग्राहक कोई नया फिक्सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। वही बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर पाएगी। आरबीआई की यह पाबंदी अगले 6 महीने के लिए है। हालांकि आरबीआई इन दिशा-निर्देशों में स्थिति के हिसाब से संशोधन कर सकता है।
आरबीआई की पाबंदियों की सोशल मीडिया पर खूब खबरें चली जिसमें कहा गया कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया गया है। वहीं आरबीआई ने पाबंदी के संबंध में स्थिति को साफ कर दिया है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाबंदियों से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसल कर दिया है।
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर आरोप है कि वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के बारे में आरबीआई को गुमराह कर रही थी। इस पर बैंक के एमडी को निलंबित किया गया और बाद में उसने अपनी गलती भी स्वीकार की है। बैंक की रियल स्टेट फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के खाते में एनपीए को कम कर दिखाने की वजह से यह समस्या खड़ी हुई है।
बता दें कि पीएमसी बैंक की रियल एस्टेट फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 2,500 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। यह फर्म दिवालिया होने की प्रक्रिया में है। इस स्थिति के बावजूद भी फर्म को बैंक ने आरबीआई की गाइडलाइंस को एनपीए में नहीं डाला था। वह भी तब जबकि कंपनी लोन को चुकाने में लगातार फेल होती रही।
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