Rajasthan High Court will give verdict on petition of MLAs of Pilot camp on 24 July.
राजस्थान में पिछले करीब दो सप्ताह से जारी सियासी हलचल के बीच राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने सचिन पायलट के खेमे को राहत देते हुए 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। विधानसभा स्पीकर द्वारा कांग्रेस के 19 विधायकों को नोटिस भेजने संबंधित याचिका पर फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। तब तक स्पीकर सीपी जोशी सचिन पायलट खेमे के विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट के खेमे ने स्पीकर के उन्हें नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई थी। मंगलवार तक सभी पक्षों ने अदालत में अपनी दलीलें रखीं। अदालत में मंगलवार दोपहर को करीब 12 बजे सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद अदालत ने कांग्रेस के 19 विधायकों को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है।
सचिन पायलट खेमे की तरफ से अदालत में पेश हुए नामी वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि विधानसभा स्पीकर ने विधायकों को जवाब देने के लिए केवल तीन दिन का वक्त दिया, जबकि उन्हें सात दिनों का समय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आखिर स्पीकर इतनी जल्दी में क्यों थे? दलबदल कानून इसलिए बनाया गया था ताकि कोई पार्टी न बदल सके। उन्होंने नोटिस पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर अपनी दलीलें दीं।
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राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार दोपहर एक होटल में हुई। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। यह बैठक दिल्ली मार्ग स्थित उसी फेयरमॉन्ट होटल में हुई, जहां गहलोत खेमे के कांग्रेस विधायक पिछले करीब दो सप्ताह से कोरोना काल में भी रुके हुए हैं।
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