दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को आदेश दिया कि वह 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक रिपोर्ट दायर करें। हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई 15 मई को करेगा।
अपनी शिकायत में, अधिवक्ता जोगिंदर तुली ने राहुल गांधी पर “सैनिकों के खून के पीछे छिपने और उनके बलिदान पर दलाली” का आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
गौरतलब है कि राहुल गांधी 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक पर उत्तर प्रदेश में एक रैली को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने कथित रूप से टिप्पणी की थी।
राहुल बोले थे “जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है जम्मू कश्मीर में… जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है…. उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो…आप दलाली कर रह हो। ये बिलकुल गलत है,”।
यह शिकायत दो दिन बाद आई जब कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक नोटिस जारी एक याचिका पर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही करने के लिए कथित रूप से यह कहते हुए याचिका दायर करने की मांग की कि अदालत ने राफेल सौदे का हवाला देते हुए “चौकीदार चोर है” कहा था।
आपको बता दें कि चौकीदार चोर है ’एक राजनीतिक नारा है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी और उसके प्रमुख ने व्यापक रूप से पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को राफेल सौदे में भ्रष्टाचार पर घेरते हुए किया है।
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