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पीएफ धारकों के लिए जरूरी सूचना, ऑनलाइन क्लेम के दौरान देना होगा ये प्रमाण

नौकरी करने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बचत करना होता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए अपनी सैलेरी में से बचत करना नामुमकिन सा होता है। जिसके तहत ईपीएफओ बनाया गया। इसमें हर कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलेरी का कुछ हिस्सा काटती है और इसे पीएफ(प्रोविडेंट फंड) खाते में जमा कराती है। दरअसल यह एक प्रकार से कर्मचारी के भविष्य के लिए की गई बचत है। यह हर कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। पीएफ को लेकर समय-समय पर नियम बदले गए हैं। पहले पीएफ की राशि निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इसे निकालने में कर्मचारियों को कई हफ्ते, महीने लग जाते थे। पीएफ की राशि निकालने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ईपीएफओ पोर्टल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरु किया गया। जिसके माध्यम से ऑनलाइन क्लेम करने पर भी पीएफ की राशि प्राप्त हो जाती है।

आपको बता दें हालिया ऑनलाइन क्लेम की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। जिसमें कर्मचारियों के लिए एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। दरअसल कर्मचारी को अब पासबुक और चैक की कॉपी भी देनी होगी। चलिए जानते है नए बदलाव के बाद कर्मचारी कैसे निकाल सकते हैं पीएफ की राशि। पीएफ की राशि निकालने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो।

:-सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक में यूएएन और पासवर्ड के माध्यम से अपना खाता लॉगइन करें।
:-लॉग इन करने के बाद आपके डेस्कटॉप पर होम पेज ओपन होगा जिसमे ऑनलाइन सर्विस कैटेगरी को सिलेक्ट करें।
:-ऑनलाइन सर्विस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद अपना रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के आखिरी 4 नंबर डालकर वेरिफाई करें।
:-वेरिफाई करने के बाद प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्‍लेम पर क्लिक करें।
:-इसके बाद सलेक्ट क्लेम ऑप्शन आएगा। जिसमें आपको क्लेम (FORM – 31, 19, 10C और 10D) का चयन करना होगा।
:-इस क्‍लेम ऑप्‍शन में आपको राशि, एड्रेस और पासबुक या चेक की स्‍कैन कॉपी को अपलोड करना होगा
:-अपलोड करने के बाद धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जिसे वेरफाई कराने के बाद ही आपके द्दारा ली जाने वाली पीएफ राशि की क्लेम रिक्वेस्ट शुरु हो जाएगी।
Sushma Champawat

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