पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के एक आदेश से इस्लामिक कट्टरपंथियों को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में मंदिर विध्वंस मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने सख्त नाराजगी जताते हुए खैबर पख्तूनख्वा की सरकार को आदेश दिया कि मंदिर के साथ-साथ श्री परमहंस जी महाराज की समाधि का दो सप्ताह के अंदर पुनर्निर्माण करे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले लोग ही इसके पुनर्निर्माण का खर्च उठाएंगे।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हाल में किए गए मंदिर विध्वंस मामले में अब तक 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए लोगों को आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) में पेश किया गया और अदालत ने आरोपियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेताओं ने मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की है।
वहीं, मंदिर विध्वंस मामले में पाकिस्तान सरकार ने आठ पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है। भारत ने भी खैबर पख्तूनख्वा राज्य में मंदिर में की गई तोड़फोड़ की घटना को लेकर पाकिस्तान के समक्ष विरोध दर्ज कराया था और इस घटना के सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की।
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गौरतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा राज्य में करक जिले के टेरी गांव में पिछले बुधवार को कुछ स्थानीय मौलवियों और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी (फजल उर रहमान समूह) के समर्थकों की अगुवाई में भीड़ ने पुराने ढांचे के साथ-साथ नए निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया था और आग लगा दी थी। इस दौरान कट्टरपंथियों ने इस्लाम के समर्थन नारे लगाए थे। स्थानीय पुलिस कट्टरपंथियों की भीड़ से मंदिर को सुरक्षा देने में फेल रहीं।
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