भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को अगले दिन तक के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी कोर्ट ने जनरल क़मर जावेद बाजवा समेत सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। जानकारी के लिए बता दें कि जनरल बाजवा पाकिस्तान सेना प्रमुख पद से 29 नवम्बर को सेवानिवृत हो रहे हैं।
पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के कार्यकाल विस्तार को लेकर इमरान सरकार की ओर की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस (सीजेपी) आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने सरकारी अधिसूचना को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ के 3 साल के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी देने के प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया कि केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति ही इस मामले में अधिसूचना जारी कर सकते हैं। बता दें कि इसी साल अगस्त माह में पाक पीएम इमरान खान ने जनरल बाजवा के तीन साल के एक्सटेंशन को मंजूरी देते हुए अधिसूचना को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉ. आरिफ़ अल्वी ने अपनी सहमति दे दी थी। इस पाक सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि कार्यकाल के किसी भी विस्तार पर कोई भी अधिसूचना चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ के वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने के बाद ही जारी की जा सकती है।
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उच्चतम न्यायालय में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान की ओर से कहा गया कि जनरल क़मर बाजवा के कार्यकाल में 3 साल का विस्तार देश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की इमरान सरकार की अधिसूचना को निलंबित कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ (सीएओएएस) समेत सभी पक्षों को अधिसूचना जारी करते हुए मामले की सुनवाई को 27 नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दिया है। बाजवा के एक्सटेंशन पर ऐसा कहा जा था कि इमरान खान ने आईएसआई और सेना के दवाब में उनका कार्यकाल बढ़ाया।
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