इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को डिफेंस काउंसिल मुहैया करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए भारत को एक और मौका दिया जाए। अपने फैसले के बाद न्यायालय ने इस मामले की आगे की सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाधव के लिए पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा दी गई मौत की सज़ा की समीक्षा के लिए वकील की नियुक्ति के आदेश दिए।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि 50 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कोर्ट को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेशों का पालन करने के लिए पाकिस्तान ने भारत को काउंसलर एक्सेस प्रदान किया, हालांकि भारत ने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव का अभी तक जवाब नहीं दिया है।
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अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान ने एक विशेष कानून पेश किया, जिसके तहत कुलभूषण जाधव को अपनी सज़ा की समीक्षा करने की अनुमति मिल सके। इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाधव को पाक द्वारा वकील मुहैया नहीं कराने व मौत की सज़ा को चुनौती नहीं दे पाने के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी।
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