NGT imposes fine of five crore on NLC India in Neyveli boiler blast case, Tamilnadu.
करीब एक सप्ताह पहले तमिलनाडु के नेवेली स्थित एनएलसी इंडिया के एक बॉयलर में हुए विस्फोट के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 जुलाई को हुए एक बॉयलर में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग जख्मी हो गए थे। यह पिछले दो महीने में इस तरह का दूसरा मामला था।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि घटना में तथ्यों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है और औद्योगिक इकाई ‘निरपेक्ष दायित्व’ के सिद्धांत पर अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। एनजीटी ने बुधवार को पारित आदेश में कहा कि अंतिम रूप से लंबित अंतिम मूल्यांकन के लिए इस हादसे में मारे गए प्रत्येक मृतक को 30 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दिया जाए।
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बॉयलर में हुए विस्फोट में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के अलावा घायलों को भी मुआवजा देने का आदेश दिया है। एनजीटी की एक पीठ ने कहा कि हम इस मामले में सात घायलों के लिए अंतरिम मुआवजे का निर्धारण पहले ही अस्पताल में कर चुके हैं। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि जिन लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, उनके लिए अंतरिम मुआवजा एक-एक लाख रुपए रखा गया है। इस तरह हादसे में जान गंवाने वालों के अलावा घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा।
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