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मोटर व्हीकल संशोधन बिल पर कैबिनेट की मुहर, नाबालिग तोड़ेंगे नियम तो मां-बाप होंगे दोषी

देश में अब यातायात नियम तोड़ना किसी भी ड्राइवर या वाहन मालिक के लिए आसान नहीं रह जाएगा। खुले में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को अब ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट ने सोमवार को मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी है। इन नए बिल में नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। आइए हम आपको बताते हैं और क्या-क्या शामिल है इस मोटर व्हीकल बिल में…

कैब चालकों पर एक लाख रुपए तक लगेगी पेनल्टी

मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल के अनुसार अगर इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने और योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करते पाए जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। वाहन को ओवर स्पीड पर चलाते पाए जाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव बिल में है। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर कैब चालकों को 1 लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा। ओवरलोडिंग पर भी 20,000 रुपये का प्रस्ताव बिल में शामिल है। जानकारी के अनुसार, मोटर व्हीकल बिल को संसद के मौजूदा सत्र में पारित करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना के साथ 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित होगा

संशोधित बिल पारित हो जाने के बाद नाबालिग चालकों के मामले में उनके अभिभावकों को दोषी माना जाएगा। बिना बीमा के ड्राइविंग करते पाए जाने पर 2,000 रुपये और हेलमेट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही 3 महीने के लिए वाहन चालक का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाएगा।

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नाबालिगों द्वारा यातायात नियम तोड़ने पर वाहन मालिक और अभिभावकों को दोषी मानते हुए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। यहां तक कि 3 साल की जेल के साथ 25,000 रुपये के जुर्माने का भी बिल में प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा यातायात नियम तोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अभी तक सिर्फ 100 रुपये की पेनल्टी लगती है। संबंधित अथॉरिटीज का आदेश के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपये की बजाय 2,000 रुपये जुर्माना के रूप में भरने पड़ेंगे।

Raj Kumar

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