Ministry of Defense issued order for permanent commission to women in army.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय सेना में महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए स्थायी कमीशन की घोषणा कर दी। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक, शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी की महिला अधिकारियों को अब भारतीय सेना की सभी दस शाखाओं में स्थायी कमीशन मिलेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी माह में एक ऐतिहासिक फैसले में एसएससी के तहत नियुक्त सभी महिला अधिकारियों के लिए केंद्र को स्थायी कमीशन लागू करने कोकहा था।
सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब महिला अधिकारियों को आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एवियेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर (ईएमई), आर्मी सर्विस कोर, आर्मी आयुध कोर और इंटेलिजेंस कोर के अलावा मौजूदा शाखा जज एंड एडवोकेट जनरल और सैन्य शिक्षा कोर में स्थायी कमीशन मिलेगा। कर्नल आनंद ने कहा कि महिलाओं के चयन के लिए जल्द ही चयन बोर्ड सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करेगा।
रक्षा मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, सेना में महिला अधिकारियों को न्यायाधीश एडवोकेट जनरल, सेना शिक्षा कोर, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कोर में स्थायी कमीशन दिया जाएगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सात जुलाई को केंद्र सरकार को एक माह का और वक्त देते हुए स्थायी कमीशन पर फरवरी महीने का अपना महिलाओं के पक्ष सुनाया गया फैसला लागू करने का निर्देश दिया था।
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आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्थायी कमीशन दिये जाने का मतलब यह है कि महिला सैन्य अधिकारी अब अपने रिटायरमेंट यानी सेनानिवृत्ति की उम्र तक सेना में काम कर सकेगी। अगर वे चाहें तो रिटायरमेंट पहले भी नौकरी से इस्तीफा दे सकती हैं। अब तक शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में नौकरी कर रही महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन चुनने का विकल्प दिया जाएगा। सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन लागू हो जाने के बाद महिला अधिकारी पेंशन की भी हकदार होगी।
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