MHA's decision, now Afghan citizens will be able to come to India only on e-visa.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उपजे संकट को देखते हुए अफगानी नागरिकों के भारत आने को लेकर बड़ा अहम फैसला किया है। जानकारी के अनुसार, अब अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ ई-वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला अफगानिस्तान में लगातार बदल रही सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले सप्ताह ही अफगानी नागरिकों के लिए खासतौर पर ई-इमरजेंसी वीजा जारी करने का ऐलान किया था। अब इस वीजा को मौजूदा आवेदन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि इस फैसले के साथ ही अफगानिस्तान के नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी वीजा अब अवैध हो गए हैं। हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ देश के बाहर मौजूद नागरिकों के लिए है। इस नए ऐलान के बाद पहले अफगान नागरिकों को जारी किए गए स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा आदि अब अवैध हो गए हैं।
मालूम हो कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे के दो दिन बाद ही भारत ने इस ई-इमरजेंसी वीजा का ऐलान कर दिया था।
वहीं, भारतीय अधिकारियों ने बताया था कि अफगानिस्तान में भारत के मिशनों के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नई दिल्ली में इन एप्लीकेशन की जांच की जाएगी। शुरुआत में ये वीजा छह महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदनों पर कार्रवाई करते और अफगान नागरिकों को वीजा देते समय देश की सुरक्षा के मुद्दों पर गौर किया जाएगा। हालांकि, ख़ास बात ये है कि इस वीजा के लिए सभी धर्मों के अफगान नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
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