देश में कोरोना वायरस के संकट से लड़ाई के लिए पिछले एक महीने से ज्यादा समय से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की वजह से ही देश में लाखों लोग अपने घर से दूर शहर-कस्बों में फंस हुए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल है। इसको देखते हुए अब गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। एमएचए की नई गाइडलाइन के तहत दूर-दराज फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे।
जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है। एमएचए की इस नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को अब एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना परेशानी के भेजा जा सकेगा।
बता दें, नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को वापस भेजने और लेने के लिए एक एसओपी की तैनाती करनी होगी। इस गाइडलाइन के तहत एक से दूसरे राज्य में जाने के इच्छुक लोगों के लिए राज्यों को आपस में बात करनी होगी।
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गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जा रहे लोगों की बाकायदा जांच भी की जाएगी। जांच के बाद ही लोगों को आगे उनके घर भेजा जाएगा। अपने गांव या शहर पहुंचने पर ऐसे लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में पहले 14 दिन के लिए क्वारनटीन किया जाएगा। इसके साथ ही इन सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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