केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्तियों संबंधी नीति में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार, अब केंद्रीय सेवा के दौरान मरने वाले और चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। कहा जा रहा है कि ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इस संशोधित नीति से केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। इनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो अक्सर आतंकवादी हमले या झड़प या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा आधार पर नौकरी प्रदान करना है। यह नौकरी उन कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाएगी, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई या जो चिकित्सा कारणों से यानि खराब सेहत के आधार पर सेवानिवृत हुए हैं। इसका मकसद उनके परिवार को गरीबी और आजीविका विहीन होने से राहत प्रदान करना है। इससे संबंधित कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय अभाव से और आपातकाल से उबरने में मदद मिलेगी।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश से अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि परिवार की वित्तीय स्थिति का समग्र मूल्यांकन, कमाने वाले सदस्यों, परिवार के आकार, बच्चों की उम्र और जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति का फैसला किया जाना चाहिए। इसमें एक परिवार की वित्तीय जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नई नीति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
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