बिहार में एक नया भूचाल आया है, इस बार यह सियासी भूचाल ना होकर सियासी परिवारों के बीच का मामला है। दरअसल आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी शादी के मात्र 5 महीने बाद ही सिविल कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी है।
बीते 12 मई को ही तेजप्रताप की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और वर्तमान में आरजेडी से विधायक चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से हुई थी।
तेज प्रताप ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को ‘क्रूर व्यवहार’ वाली महिला बताते हुए आपसी तालमेल ना हो पाना सबसे बड़ी वजह बताया है। जिसके बाद हिन्दू मैरेज एक्ट 13 (1A) के तहत उन्होंने एक तरफा तलाक़ की अर्ज़ी दाखिल की है।
इसके अलावा चर्चाएं ये भी गरम है कि ऐश्वर्या का लालू के परिवार में बढ़ता हुआ अनावश्यक हस्तक्षेप तेज को रास नहीं आ रहा था।
कभी माथे तिलक लगाए, कभी मोरपंख से जड़ा मुकुट पहनकर सार्वजनिक मंच पर बांसुरी बजाते हुए बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कृष्ण की रासलीलाओं में गहरी आस्था रखने वाले अनन्य भक्त हैं। साल 2015 में आरजेडी के टिकट पर पहली बार चुनाव जीत कर विधायक बने फिर बिहार सरकार में स्वा्स्य्प मंत्री का पद भी संभाला।
अपने देसी अंदाज के लिए तेज प्रताप पूरे बिहार में काफी फेमस हैं। वे अक्सर राज्य में होने वाली सभी धार्मिक गतिविधियों में दिखाई देते हैं। अपने चुनावी हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं।
बिहार के रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली ऐश्वर्या परिवार में सबसे बड़ी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती एवं चंद्रिका राय सारण जो कि परसा विधानसभा से आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं उनकी बेटी हैं। चंद्रिका राय और लालू यादव अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने अपनी दोस्ती को ही पारिवारिक रिश्तों में बदला है। पटना के नॉट्रेडम स्कूल से पढ़ाई करने के बाद ऐश्वर्या ने नोएडा के एमिटी कॉलेज से एमबीए किया हुआ है।
लालू यादव के बड़े बेटे तेज की शादी 12 मई को काफी धूमधाम से हुई थी। शादी में कई नामचीन हस्तियां शरीक हुई थी। जिनमें नीतीश कुमार, अखिलेश यादव व अन्य नेता थे। लालू यादव जो कि उस समय जेल में थे वो भी शादी के लिए पैरोल पर आए थे।
तेज प्रताप ने 1208/18 नियम के मुताबिक पटना की अदालत में तलाक के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने तेज की अर्ज़ी को स्वीकारा है और इस मामले की सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी।
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