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स्पेशल मैरिज एक्ट: कैसे दो अलग धर्म या जाति के जोड़े करते हैं शादी, आती हैं ये परेशानियां

एक मुस्लिम व्यक्ति साहिल खान को भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटा गया जब वह गाजियाबाद की अदालत में एक हिंदू महिला प्रीति सिंह से शादी करने के लिए पहुंचा। कपल ने गाजियाबाद की अदालत को चुना था क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यहां की प्रक्रिया काफी सुरक्षित और आसान है। भीड़ को यह जानकारी लग गई कि कोर्ट में एक अंतर धार्मिक विवाह होने जा रहा है और उन्होंने साहिल खान को पीटा।

इसके बाद वडोदरा में एक और घटना हुई जहां एक मुस्लिम लड़की के रिश्तेदारों ने एक हिंदू व्यक्ति के परिवार के घर पर तोड़फोड़ की जिन्होंने उसे साथ रखा था।

20 जुलाई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को हरियाणा सरकार को सूचित करना पड़ा कि उसकी कोर्ट मैरिज चेक लिस्ट (विशेष विवाह अधिनियम के तहत) ने निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया और राज्य को दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल अधिनियम के तहत दिए गए नियमों को लागू करने के लिए नहीं किया।

अंतर-धार्मिक विवाहों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया जाना चाहिए और उन समस्याओं से निपटा जा सके जो इन मामलों में कपल्स को खतरे में डाल देते हैं।

इस तरह के विवाह पर क्या कानून वास्तव में लागू होता है और उन्हें रजिस्टर करते समय हमें किन बातों का पता होना चाहिए आइए जानते हैं।

विशेष विवाह अधिनियम 1954:

मूल और समझौता विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) 1954 में भारत में व्यक्तिगत कानूनों में सुधारों की एक सीरीज के रूप में लागू किया गया था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्राथमिकता दी थी। एसएमए का मतलब ऐसे कानूनों को संचालित करना था जो धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार नहीं हो सकते थे। जिसका अर्थ अनिवार्य रूप से अंतर-विश्वास या अंतर-जातीय विवाह था।

धार्मिक संस्कार के अनुसार किया गया विवाह भी एसएमए के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। एक समान कानून 1872 से अस्तित्व में था लेकिन इसमें कुछ समस्या थी। समस्या यह थी कि ऐसे विवाह के अंदर धर्म का त्याग करना होता और विवाह की अशांति का कोई प्रावधान नहीं था। 1922 में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैन के बीच विवाह के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में धार्मिक त्याग हटा दिया गया था लेकिन यह 1954 एसएमए की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं था। अब कोई भी अपने धर्म को छोड़े बिना एसएमए के तहत शादी कर सकता है और इसमें तलाक (आपसी सहमति से), बच्चों की परवरिश और गुजारा भत्ता सहित अन्य प्रावधान हैं।

एसएमए को किसी के धर्म या जाति के बाहर शादी करने के खिलाफ सांस्कृतिक बंधनों को दरकिनार करने का एक तरीका माना जाता था। लेकिन नेहरू को इसके कारण कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी थीं। खासकर हिन्दू आबादी में इस चीज को लेकर विरोध था। ये सभी हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के उनके प्रस्तावों से प्रसन्न नहीं थे और थे अप्रतिबंधित अंतर-धार्मिक विवाह के विचार से भी खुश नहीं थे। परिणामस्वरूप SMA में नेहरू और रूढ़िवादियों के बीच समझौते के रूप में दो प्रावधान आए जिनमें-

1. शादी से पहले एक नोटिस अवधि की आवश्यकता का आयोजन किया जा सकता है जो इस प्रक्रिया को अधिक बोझिल बनाता है

2. यदि एक हिंदू, बौद्ध सिख या जैन इन समुदायों के बाहर विवाह करते हैं उन्हें तब ‘अविभाजित परिवार’ का हिस्सा नहीं माना जाता है जिसका अर्थ है कि यदि वे मुस्लिम, ईसाई से शादी करते हैं तो उन्हें पैतृक संपत्ति नहीं मिल सकती है।

विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने की शर्तें क्या हैं?

जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में SMA लागू होता है। भारत के नागरिक जम्मू और कश्मीर में रहते हैं लेकिन दूसरे राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से भी एसएमए के अनुसार शादी कर सकते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि SMA के मूल प्रावधानों की भाषा लिंग-तटस्थ (“कोई भी दो व्यक्ति” या “पक्ष”) है, जिसका अर्थ है कि यह सेम सेक्स मैरिज पर लागू नहीं हो सकता है। हालांकि, अन्य प्रावधानों का अर्थ है कि विवाह के लिए एक पक्ष पुरुष और दूसरी महिला (धारा 4 (सी), उदाहरण के लिए) होनी चाहिए। एसएमए की धारा 4 एसएमए के तहत एक जोड़े की शादी के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना जरूरी है.

1. उनमें से किसी की भी कोई पहले से पति या पत्नी नहीं हो।

2. दोनों में से कोई एक अयोग्य दिमाग के कारण शादी के लिए सहमति देने में असमर्थ है।

3. न तो उनमें से कोई एक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है जो उन्हें शादी या बच्चे पैदा करने के लिए अनफिट बनाता है।

4. उनमें से किसी को भी पागलपन के झटके नहीं आए हों।

5. पुरुष 21 वर्ष या उससे अधिक है, और महिला 18 वर्ष या उससे अधिक हों।

अगर कोई कपल एसएमए के तहत विवाह रजिस्टर कराना चाहता है, तो शर्तें अनिवार्य रूप से समान हैं (धारा 15, एसएमए)।

3. विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह को रजिस्टर कैसे करें?

यदि कोई कपल विवाह करना चाहता है या एसएमए के तहत अपनी शादी रजिस्टर कराना चाहता है तो इस तरह वह शादी के लिए रजिस्टर कर सकता है।

सबसे पहले कपल को उस जिले के “विवाह अधिकारी” को लिखित रूप से नोटिस देना होता है जिसमें पिछले 30 दिनों से दोनों में एक कम से कम एक वहां रहा हो। धारा 5, एसएमएआई शादी को नोटिस की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्धारित किया जाना चाहिए।

एक बार विवाह अधिकारी द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद इसे एक विशिष्ट स्थान पर अपने कार्यालय में प्रदर्शित करके ‘प्रकाशित’ किया जाना चाहिए। एक कॉपी को “मैरिज नोटिस बुक” में भी रखा जाना चाहिए, जिसका निशुल्क निरीक्षण कोई भी कर सकता है। (धारा 6, एसएमए)

नोटिस प्रकाशित होने के बाद 30 दिनों के लिए कोई भी शादी पर आपत्ति कर सकता है यदि यह शादी (आयु, सहमति की क्षमता, अनाचार आदि) के लिए शर्तों में से एक का उल्लंघन करता है। (धारा 7, एसएमए) यदि कोई आपत्ति नहीं है तो 30-दिन की अवधि के अंत में विवाह किया जा सकता है।

यदि कोई विवाह पर आपत्ति करता है तो विवाह अधिकारी को आपत्ति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आपत्ति मान्य है या नहीं, इसकी जांच करवानी होगी। इस समय के दौरान विवाह नहीं हो सकता है। अगर मैरिज ऑफिसर फैसला करता है कि आपत्ति सही है और कोई शादी को रोक देता है। दूल्हा या दुल्हन मना करने के 30 दिनों के भीतर जिला अदालत में अपील दायर कर सकते हैं [धारा 8, एसएमए]

एक बार किसी भी आपत्ति से निपटने के बाद दूल्हा और दुल्हन और तीन गवाहों को विवाह अधिकारी की उपस्थिति में एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना होता है (धारा 11, एसएमए)

इस सब के बाद विवाह अंत में या तो विवाह अधिकारी के कार्यालय में (आमतौर पर जिला अदालत में) या किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक पार्टी को विवाह अधिकारी और तीन गवाहों की मौजूदगी में और पार्टियों द्वारा समझी जाने वाली किसी भी भाषा में कहना होगा, “मैं अ ब को कानूनी रूप से अपनी पत्नी या पति मानता या मानती हूं।

विवाह के बाद, विवाह अधिकारी एक प्रमाण पत्र में विवरण दर्ज करता है जिस पर कपल और तीन गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। एक बार प्रमाणपत्र “विवाह प्रमाणपत्र बुक” में दर्ज हो जाने के बाद यह SMA_ (धारा 13, SMR) के तहत विवाह का निर्णायक प्रमाण बन जाता है।

30 दिन का आपत्ति काल और इसका दुरुपयोग

भारत में कोई भी धार्मिक विवाह कानून किसी भी सरकार (या यहां तक कि धार्मिक) को नोटिस देने, या तीसरे पक्ष को विवाह पर विरोध करने की मंजूरी जैसी किसी भी आवश्यकता को शामिल नहीं करता है। और फिर भी, एसएमए के तहत नोटिस अवधि के बाद ही विवाह हो सकता है।

यह बिलकुल स्पष्ट है कि यह आवश्यकता SMA में डाली गई है ताकि शादी के बारे में दूल्हा या दुल्हन के परिवारों या समुदायों को पता चल सके और एक तरह से उनको एक मौका भी मिलता है कि वे कपल को शादी के लिए मना कर सकें और उन्हें धमका सकें। विवाह अधिकारी को इसकी सूचना प्रदर्शित करनी होती है। कई अंतर-विश्वास विवाह अभी भी उन परिस्थितियों में होते हैं जहां परिवार या समुदाय शादी पर आपत्ति जताते हैं और जहां कपल की जान जोखिम में होती है। 30 दिन का यह प्रक्रियात्मक कदम न केवल बोझिल है बल्कि खतरनाक भी है।

स्थानीय अधिकारी अक्सर नोटिस आवश्यकता का उपयोग एक कपल पर और भी अधिक गंभीर परिस्थितियों को लागू करने के लिए करते हैं।

उदाहरण के लिए हरियाणा के कोर्ट मैरिज चेक लिस्ट किले गुरुग्राम (गुड़गांव) में, कपल के घर के पते पर भेजे जाने वाले नोटिस की आवश्यकता होती है और अविश्वसनीय रूप से, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन भी होता है। यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि वर और वधू आवेदन करने के समय एक ही स्थान पर नहीं रह सकते हैं जो एसएमए या किसी भी धार्मिक विवाह कानून में कोई पूर्व शर्त नहीं है। यहां तक कि सुरक्षा को अलग रखते हुए, ऐसी आवश्यकताएं एक कपल की गोपनीयता का अनावश्यक उल्लंघन हैं।

 कोर्ट रूल्स जो कपल्स का शोषण होने से बचा सकते हैं

अदालतों ने ऐसी अतिरिक्त आवश्यकताओं को अवैध पाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के एनसीटी के प्रणव कुमार मिश्रा बनाम सरकार के 2009 के मामले में इस पर आपत्ति जताई जहां यह माना गया कि विवाह अधिकारी कपल्स के घरों में नोटिस नहीं भेज सकते। न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने कहा कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।

फरवरी 2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य में इस तर्क की पुष्टि की। यह देखते हुए कि एसएमए को केवल मैरेज ऑफिसर के कार्यालय में डिस्प्ले बोर्ड पर नोटिस की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि एसएमए में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा अधिकारी कपल्स पर अतिरिक्त आवश्यकताएं नहीं लगा सकते हैं। जुलाई 2018 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गुरुग्राम चेक लिस्ट को कम करते हुए एसएमए को अंतर-विश्वास विवाहों को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से लागू किया जाना था।

एक तरह से यह कानून लोगों को दो बालिग लोगों के बीच शादी में दखल देने का मौका देता है। इस कानून में कई तरह की कमियां भी हैं। जहां पर यदि कपल में कोई एक मानसिक रूप से कमजोर है तो शादी नहीं हो सकती है। यह वह चीज है जिसके बारे में उन दोनों लोगों को ध्यान देने की जरूरत है ना कि उनके परिवार को भी।

Neha Chouhan

12 साल का अनुभव, सीखना अब भी जारी, सीधी सोच कोई ​दिखावा नहीं, कथनी नहीं करनी में विश्वास, प्रयोग करने का ज़ज्बा, गलत को गलत कहने की हिम्मत...

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