बुधवार को पाकिस्तान ने भारतीय राष्ट्रीय हामिद नेहल अंसारी को जेल से रिहा कर दिया है। 2012 में गिरफ्तार होने के बाद जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी जेल में हामिद ने तीन साल बिताए।
हामिद को 2012 में पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया था जब उन्होंने कथित तौर पर उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में एक महिला से मिलने के लिए अवैध रूप से प्रवेश किया जिन्हें वे ऑनलाइन मिले थे। सैन्य अदालत में उनकी पेशी की गई और 15 दिसंबर, 2015 को फर्जी पाकिस्तानी पहचान पत्र रखने के लिए तीन साल की सजा हामिद को दी गई।
मुंबई निवासी हामिद को सैन्य अदालत द्वारा सजा सुनाई जाने के बाद पेशावर में केंद्रीय जेल में दर्ज किया गया था। उनकी जेल की अवधि 15 दिसंबर, 2018 को समाप्त हुई लेकिन वह भारत के लिए नहीं जा सके क्योंकि उनके कानूनी दस्तावेज तैयार नहीं थे।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, उन्हें पहले ही छोड़ दिया जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने अपनी सजा के तीन साल पहले ही जेल में बिता दिए थे।
खैबर-पख्तुनख्वा में कोहाट में स्थानीय पुलिस और पाकिस्तान खूफिया एजेंसियों द्वारा हिरासत में लेने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंसारी गायब हो गए थे। पेशावर उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि वह पाकिस्तान सेना की हिरासत में थे जब उनकी मां ने पाकिस्तानी वकीलों के माध्यम से याचिका दायर की थी।
मीडिया से बात करते हुए, हामिद अंसारी की मां फौजिया ने कहा कि उनकी रिहाई मानवता के लिए एक जीत है। उनकी मां फौजिया ने कहा कि हामिद को वीजा के बिना नहीं जाना चाहिए था। वह किसी गलत इरादे से नहीं गया था लेकिन शुरुआत में गायब हो गया और बाद में पकड़ा गया और उसे फ्रेम किया गया।
बाहरी मामलों के मंत्रालय ने 11 दिसंबर को पाकिस्तान को भेजे गए एक नोट वर्बेल या औपचारिक संचार में अंसारी का मुद्दा उठाया था।
पेशावर उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने वकील द्वारा दायर अपील सुनने के बाद अंसारी के प्रत्यावर्तन के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सरकार को एक महीने की समयसीमा दी थी।
अधिकारियों ने कहा कि अंसारी का मामला कंसुलर रिलेशंस पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन था। विदेश मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान से एक नोट मिला है कि मंगलवार को अंसारी को रिहा कर दिया जाएगा।
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