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अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो इन परिस्थितियों में निकाल सकते हैं पूरा पैसा, पढ़े पूरी खबर

पहले कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट में जमा राशि को समय से पहले नहीं निकाल सकते थे। इसे पहले कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा और उन्हें पेंशन मिल सके, इसके लिए सरकार ने EPF से पैसे निकालने को लेकर कई नियम बनाए हैं। परंतु सरकार ने अब जिन लोगों के EPF में खाता है उनके लिए नियमों में कुछ राहत दी है जिसके अंतर्गत कुछ खास परिस्थितियों में ही अपने EPF खाते से पैसे निकालने के नियम बनाए हैं। इनमें कुछ परिस्थितियों में खाताधारक अपने पीएफ से पूरा पैसा निकाल सकता है तो कुछ में कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पीएफ में जमा राशि को ऑनलाइन निकालने की सुविधा उपलब्ध है।

तो आइए जानते हैं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से किन परिस्थितियों में पैसे निकाल सकते हैं —

शिक्षा प्राप्त करने के लिए

अगर कोई कर्मचारी अपनी पढ़ाई या फिर बच्‍चों की पढ़ाई के लिए अपने जमा पीएफ से पैसे निकालना चाहता है तो वह पीएफ निकालने की तारीख तक जमा हिस्से की 50 प्रतिशत राशि निकाल सकता है। ऐसा वह अपने सेवाकाल में तीन बार कर सकता है। इसके लिए एम्प्लायर के ​द्वारा फॉर्म 31 के अंतर्गत आवेदन करना होता है।

परिवार के सदस्य का इलाज करवाने में उपयोग के लिए

यदि किसी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य (माता—पिता, पत्नी, बच्चों) गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो वह अपने पीएफ में जमा पूरी राशि को एक साथ निकाल सकता है।

बीमारी की स्थिति में आप कभी भी अपने पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। इस प्रकार की सहायता के लिए आपको एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत और इस समय के लिए इंप्लॉयर के द्वारा अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है।

अपने भविष्य निधि के पैसों से इलाज करवाने के लिए व्यक्ति को अपने इंप्लॉयर या फिर ईएसआई के द्वारा अप्रूव एक सर्टिफिकेट अभी देना होता है। इसके लिए भी आपको फॉर्म 31 के अंतर्गत आवेदन करना होता है।

परिवार में किसी की शादी पर पीएफ से पैसे निकलवा सकते हैं

जिसका पीएफ अकाउंट है वह अपनी या अपने भाई-बहन की या फिर अपने बच्चे—बच्चियों के विवाह के समय पीएफ में जमा राशि को निकाल सकता है। इसके लिए आपकी सेवा की अवधि कम से कम 7 साल की होनी चाहिए। इस सुविधा को लेने के लिए आपको पीएफ कार्यालय में प्रमाण देना होगा।

भूखण्ड खरीदने के वास्ते

अगर आप कोई भूखण्ड या प्लाॅट खरीदने के इच्छुक हैं तो आप पीएफ में जमा राशि निकाल सकते हैं परंतु इसके लिए आपकी सेवा की कार्यावधि 5 साल पूरी होनी चाहिए। यह भूखण्ड आपके या आपकी पत्‍नी के या दोनों के नाम पर रजिस्‍टर्ड होना चाहिए। इस भूखण्ड या प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का लेन—देन या विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होनी चाहिए।

इस कार्य के लिए आप अपने वेतन का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ राशि निकाल सकते हैं। आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

घर बनवाने के लिए पीएफ का उपयोग

अगर आपके पास पहले से ही कोई प्लॉट है तो आप उसमें मकान बनाना चाहते हैं तो जमा पीएफ से पैसा निकालवा सकते हैं। इसमें भी आपकी सेवावधि 5 साल से अधिक होनी चाहिए। आप अपने वेतन का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। घर बनवाने के लिए आप अपनी सेवाकाल के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अपने मकान की मरम्मत के लिए भी अपने पीएफ में जमा राशि राशि से पैसे निकालवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसमें भी आपकी सेवावधि 5 साल से अधिक होनी चाहिए।

समय से पहले रिटायरमेंट लेकर

किसी व्यक्ति की उम्र 54 साल हो गई हो और उसे समय से पहले रिटायरमेंट लेकर वह अपने पीएफ से पैसा निकलवा सकता है। इस स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90 फीसदी तक जमा राशि को निकाल सकते हैं, लेकिन यह राशि केवल एक बार ही निकाली जा सकती ह।

Rakesh Singh

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