देश में कोरोना महामारी के बीच भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को रोका नहीं जाएगा। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एक अहम, आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ लगाई गई अर्जी को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि निर्माण कार्य को नहीं रोका जा सकता है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना भी लगाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से ‘प्रेरित’ थी और ‘वास्तविक जनहित याचिका’ नहीं थी। अदालत ने कहा कि शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख का बड़ा जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के लिए बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। विपक्षी दलों ने सरकार से कोरोना काल के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बंद करने की मांग की थी, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया। उसके बाद याचिककर्ताओं ने सुप्रीम अदालत में प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की याचिका डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कोरोना महामारी को आधार बनाकर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की।
अब दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा एक बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है। गौरतलब है कि इस केंद्रीय प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, ‘लोगों की जान केंद्र में रखिए, ना कि नया घर पाने के लिए अपनी अंधी हेकड़ी।’
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