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सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- ट्विटर नए आईटी नियमों का पालन करने में नाकाम रहा

भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के लागू होने के बाद से अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इंक और केंद्र सरकार के बीच उपजी तनाव की स्थिति अभी खत्म होती नज़र नहीं आ रही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्विटर अभी तक भारत के नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहा है, जो देश का कानून है और इसका उसे अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है।

ट्विटर को खोनी पड़ सकती है अपनी प्रतिरक्षा

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल किए अपने एक हलफनामे में कहा कि नये आईटी नियमों का पालन नहीं किया जाना इनके प्रावधानों के उल्लंघन के समान है, जिसके कारण ट्विटर को आईटी अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी प्रतिरक्षा को खोना पड़ सकता है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में यह हलफनामा वकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में दायर किया गया है। आचार्य ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दावा किया था कि अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर भारत सरकार के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

Read Also: ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

Raj Kumar

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