Govt made important changes in the rules for taking adopted children abroad.
देश में गोद लिए बच्चों को विदेश ले जाने के लिए अब अभिभावक को नए नियम का पालन करना होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने गोद लिए बच्चे को विदेश ले जाने के नियम में फेरबदल किया है। अब ऐसे अभिभावक को उस देश में दूतावास के राजनयिक को इस बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। जानकारी के मुताबिक, उस देश को छोड़ने के दो सप्ताह पहले और अपने देश पहुंचने के दो हफ्ते के अंदर उसे ऐसा करना होगा। संबंधित अभिभावक को अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर आदि की भी संपूर्ण जानकारी देनी होगी।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके दत्तक ग्रहण संशोधन कानून-2015 में एक उपनियम जोड़ा है। इसके तहत अभिभावकों को बच्चों को गोद लेने के दो साल के भीतर विदेश जाने पर इन नए नियमों का अनुपालन करना होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे बच्चों के संदर्भ में स्थानीय भारतीय मिशन की जिम्मेदारी यह होगी कि वह गोद लिए गए बच्चे के संदर्भ में नियमों का सख्ती से पालन कराए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही इन नए नियमों को लागू कर दिया गया है।
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