देश में गोद लिए बच्चों को विदेश ले जाने के लिए अब अभिभावक को नए नियम का पालन करना होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने गोद लिए बच्चे को विदेश ले जाने के नियम में फेरबदल किया है। अब ऐसे अभिभावक को उस देश में दूतावास के राजनयिक को इस बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। जानकारी के मुताबिक, उस देश को छोड़ने के दो सप्ताह पहले और अपने देश पहुंचने के दो हफ्ते के अंदर उसे ऐसा करना होगा। संबंधित अभिभावक को अपना नाम, पूरा पता, फोन नंबर आदि की भी संपूर्ण जानकारी देनी होगी।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके दत्तक ग्रहण संशोधन कानून-2015 में एक उपनियम जोड़ा है। इसके तहत अभिभावकों को बच्चों को गोद लेने के दो साल के भीतर विदेश जाने पर इन नए नियमों का अनुपालन करना होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे बच्चों के संदर्भ में स्थानीय भारतीय मिशन की जिम्मेदारी यह होगी कि वह गोद लिए गए बच्चे के संदर्भ में नियमों का सख्ती से पालन कराए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही इन नए नियमों को लागू कर दिया गया है।
Read Also: केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान संकट पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक
रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग की सजावट की और कप्तान हार्दिक पांड्या…
अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने…
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) रोक लगाने से इनकार कर दिया…
चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत…
आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति…
कोलकाता हाई के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा में शामिल हो गए है। उन्होंने हाल…
Leave a Comment