कारोबार

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता हुआ साफ

देश से भागकर ब्रिटेन गए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जाएगा। केंद्र सरकार के त्वरित उपायों और कानूनी कार्रवाई से नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन के गृह विभाग ने 13 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में वांछित नीरव मोदी को भारत को प्रत्यर्पित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकार दी। एक वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी ने कहा कि इतने बड़े घोटाले से आर्थिक क्षेत्र में उथल-पुथल की आशंका थी, लेकिन इस मामले के कुशल प्रबंधन के कारण सरकारी बैंकों को संकट और मुकदमे से बचाया जा सका। इसके बाद  बैंकों को पर्याप्त अधिकार दिए गए।

ट्रिब्यूनल ने 7,300 करोड़ की वसूली का दिया था आदेश

आपको बता दें कि तत्कालीन वित्तीय मामलों के सचिव और मौजूदा समय में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पीएनबी को इस मामले में सीबीआई के साथ मिलकर एक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा ऋण वसूली ट्रिब्यूनल में भी भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मुंबई के ट्रिब्यूनल ने साल 2019 में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और अन्य से 7,300 करोड़ की वसूली का आदेश दिया था। बाद में बैंकों को 50 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने वालों के पासपोर्ट का ब्यौरा भी लेने की अनुमति मिल गई।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नीरव मोदी के घोटाले के बाद ऐसे फैसले लिए गए, ताकि घोटालेबाजों के खिलाफ समय पर कड़ी कार्रवाई हो सके और उन्हें देश से भागने का कोई मौका न मिले। ऐसे ही सरकारी उपायों के कारण नीरव के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हुआ और अन्य आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसी गई।

मेहुल चोकसी के साथ मिलकर बैंक से धोखाधड़ी की

उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी पर अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी करने का आरोप है। गत 25 फरवरी को लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने नीरव के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। ब्रिटिश अदालत के फैसले की जानकारी ब्रिटेन के गृह विभाग को दी गई। इसके बाद नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए अनुमति दी गई। हालांकि, ब्रिटेन के गृह विभाग ने भले नीरव के प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी हो, लेकिन उसके पास इस निर्णय को चुनौती देने का विकल्प अभी भी मौजूद है। वह इस फैसले को 14 दिन के अंदर ब्रिटिश अदालत में चुनौती दे सकता है।

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Raj Kumar

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