देश में एक अप्रैल 2021 से कंपनियों के लेनदेन के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने के लिए नये नियम लागू हो जाएंगे। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जो कंपनियां अपनी अकाउंटिंग की किताबों के रख-रखाव के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करती हैं, उन्हें केवल ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा जिसमें प्रत्येक लेनदेन के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा हो। इसके साथ ही यह खाते में किए गए प्रत्येक बदलाव का एडिट लॉग भी बना सके। इसमें बदलाव की तारीख का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑडिट ट्रेल डिसेबल न हो। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी की है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 134 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए कंपनी (अकाउंट्स) नियम, 2014 में संशोधन किया है। इन नियमों को कंपनी (अकाउंट्स) संशोधन नियम, 2021 कहा जा सकता है। सबसे ख़ास बात ये है कि यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि खाते से कोई भी एंट्री हटाने पर यह रिकॉर्ड हो जाएगा। इसमें एडिट लॉग बनाए बिना कोई अनुमति नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, ये नया बदलाव 1 अप्रैल से देश में लागू हो जाएगा।
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