पिछले साल केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहले चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में पंचायतों और स्थानीय निकायों के उपचुनाव के साथ पहली बार जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव 28 नवंबर से होने जा रहे हैं। जिला विकास परिषद के चुनाव पार्टी के आधार पर होंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
जम्मू-कश्मीर में ये चुनाव आठ चरणों में होंगे। जिला विकास परिषद के आम चुनाव और पंचायतों व स्थानीय निकायों के उप चुनाव के लिए 28 नवंबर, एक दिसंबर, 4, 7, 10, 13, 16 और 19 दिसंबर को मतदान होगा। स्थानीय निकायों की 234 रिक्त सीटों पर इसी शेड्यूल के तहत मतदान होगा। राज्य के चुनाव आयुक्त केके शर्मा और प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने बुधवार को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। डीडीसी व पंचायत उपचुनाव मतपेटी और स्थानीय निकाय उपचुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे। पहले चरणों में उच्च पर्वतीय इलाकों में मतदान होगा।
जम्मू-कश्मीर राज्य के इन स्थानीय चुनावों में पहली बार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, वाल्मीकि, गोरखा समाज भी मतदान कर सकेगा। इन सभी को मतदान करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 35-ए के कारण इन समुदायों के लोग केवल संसदीय चुनावों में ही हिस्सा ले सकते थे। मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि मतदान के अधिकार को लेकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अधिनियम के तहत वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में रह रहा कोई भी भारतीय नागरिक 15 नवंबर तक अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। उसे मतदान करने का अधिकार होगा। इसके लिए डोमिसाइल प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता नहीं है।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें, थ्री टियर पंचायती राज व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिले में 14 सीटों और कुल मिलाकर राज्य के बीस जिलों में 280 सीटों पर जिला विकास परिषद के चुनाव होंगे। वहीं, 1088 सरपंचों व 12153 पंचों की रिक्त सीटों के लिए पंचायत उपचुनाव होगा। 22 दिसंबर को डीसीसी के चुनाव के मतों की गणना होगी। पंचायत उपचुनाव के तहत सरपंचों और पंचों के मतदान संपन्न होने के साथ ही मतगणना व नतीजे घोषित होते जाएंगे। मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर दो बजे तक होगा।
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