High Court dismisses Juhi Chawla's petition against 5G technology
आईपीएल टीम कोलकाता नाइटराइडर्स की को-ऑनर, पूर्व मिस इंडिया व बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला पिछले दिनों 5G नेटवर्किंग के खिलाफ याचिका को लेकर सुर्खियों में आई थीं। उस मामले पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अभिनेत्री को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें, याचिका में दावा किया गया था कि 5G वायरलेस तकनीक योजनाओं से इंसानों, पशु-पक्षियों और वातावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है और उन पर जुर्माना लगाया जाता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, इससे प्रतीत होता है कि यह मुकदमा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था। दरअसल, जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर साझा कर दिया था। जूही की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है, बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही जूही चावला से कहा कि वो इस मामले में नियमों के साथ जो कोर्ट की फीस बनती है वो भी जमा करें।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जे आर मिधा की पीठ ने 2 जून को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा था कि जूही चावला दोषपूर्ण हैं और ये याचिका सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए दायर की गई। पीठ ने जूही ये भी पूछा था कि उन्होंने इस मामले में पहले सरकार के पास जाने के बजाय अदालत में याचिका दायर क्यों की?
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला के सरकार को प्रतिवेदन दिए बिना ही 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने के लिए सीधे अदालत आने पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने कहा कि जूही और दो अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और अगर वहां से इनकार होता तब उन्हें कोर्ट आना चाहिए था।
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