जयपुर जिले की चाकसू विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व वर्तमान विधायक वेदप्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ ही विधायक सोलंकी पर 55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बहरोड़ एसीजेएम-3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने करीब 8 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया। बता दें कि तब वेदप्रकाश सोलंकी कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। इस दौरान प्लॉट दिलाने के नाम पर शिक्षा विभाग के एक सेवानिवृत शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) से 35 लाख रुपए नगद लिए थे। बाद में प्लॉट नहीं दिला पाने कारण सोलंकी ने 35 लाख के चेक पूर्व पीटीआई को दिए। यह चेक बाउंस होने पर पीड़ित ने वेदप्रकाश सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
जानकारी के अनुसार, अलवर जिले के मुंडावर क्षेत्र के गांव हुलमाना खुर्द निवासी मोहर सिंह यादव (70) और वेदप्रकाश सोलंकी के बीच अच्छी जान-पहचान थी। सोलंकी ने पूर्व पीटीआई को कहा था कि वह उसे बानसूर में अच्छी लोकेशन में सस्ती दर पर प्लॉट दिला देगा। उन्होंने इसके लिए कई जगह पूर्व पीटीआई को जमीन दिखाईं। दोनों के बीच एक प्लॉट को लेकर सौदा तय हो गया। 20 जून, 2015 को मोहर सिंह यादव ने सोलंकी को प्लॉट के लिए 35 लाख रुपए दे दिए।
काफी दिनों तक प्लॉट नहीं दिलाने पर पूर्व पीटीआई ने सोलंकी से रुपए वापस लौटने की बात कही। इस पर वेदप्रकाश सोलंकी ने 10 सितंबर, 2015 को जयपुर के मानसरोवर स्थित एक्सिस बैंक का चेक उन्हें दे दिया। चेक बाउंस होने पर मोहर सिंह ने सोलंकी से रुपए लौटाने और चेक बाउंस होने की बात कही। रुपए नहीं लौटाने पर पीड़ित ने 30 अक्टूबर, 2015 को मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया।
कोर्ट में मामला जाने के बाद 9 अक्टूबर, 2019 को विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने पूर्व पीटीआई मोहर सिंह यादव के साथ एक समझौता कर राजीनामा किया। स्टांप पेपर पर सोलंकी की ओर से 24 लाख रुपए वापस लौटाने पर समझौता हुआ था। यह स्टांप पेपर कोर्ट में भी पेश किया गया था। इसमें तीन महीने में सोलंकी द्वारा रुपए नहीं लौटाने की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रखने की बात कही गई थी।
दोनों के बीच समझौते के तीन महीने बाद तक भी विधायक सोलंकी ने पूर्व पीटीआई को रुपए वापस नहीं लौटाए। ऐसे में कोर्ट ने राशि जमा कराने के आदेश दिए। 4 नवंबर, 2023 को 27 लाख 31 हजार 194 रुपये के बैंक ड्राफ्ट से कोर्ट में अमानत राशि जमा करवा दी थी। इसके बाद बाकी राशि चाकसू विधायक सोलंकी द्वारा जमा नहीं करवाई गई।
मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधायक वेदप्रकाश सोलंकी को एक साल की सामान्य सज़ा और 55 लाख रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 महीने का कारावास बढ़ जाएगा। इस सजा व जुर्माने के खिलाफ सोलंकी अन्य कोर्ट में एक महीने के भीतर अपील कर सकते हैं। अगर, उनकी अपील खारिज हो जाती है तो कारावास के साथ ही पीड़ित पक्ष को कोर्ट द्वारा निर्धारित तय राशि भी वापस लौटानी होगी।
Read: प्रख्यात असमिया लेखिका इंदिरा गोस्वामी ने अकेलेपन से बचने के लिए लिखे थे उपन्यास
रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग की सजावट की और कप्तान हार्दिक पांड्या…
अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने…
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) रोक लगाने से इनकार कर दिया…
चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत…
आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति…
कोलकाता हाई के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा में शामिल हो गए है। उन्होंने हाल…
Leave a Comment