Central government decided to allow women to be included in NDA.
केंद्र सरकार ने आखिरकार बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानि एनडीए में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि एनडीए के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ को यह जानकारी दी। बता दें, यह पीठ एनडीए परीक्षा में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी ने सर्वोच्च अदालत की पीठ से कहा, ‘एक अच्छी खबर है। सेना और सरकार के उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया गया है कि एनडीए के माध्यम से महिलाएं सशस्त्र बलों में जा सकेंगी।’ ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मंगलवार शाम को यह निर्णय लिया गया। इसके बाद पीठ ने एएसजी भाटी से एक हलफनामे के जरिए इस बयान को रिकॉर्ड में रखने को कहा। पीठ ने कहा, ‘सशस्त्र बल इस देश की सम्मानित बल हैं। लेकिन लैंगिक समानता पर उन्हें और अधिक ध्यान देना होगा।’ जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ अब दो हफ्ते बाद इस मामले पर फिर सुनवाई करेगी।
आपको बता दें कि इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को अस्थायी आधार पर एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता कुश कालरा द्वारा दायर की गई एक याचिका में एनडीए में योग्य एवं इच्छुक महिला उम्मीदवारों को शामिल नहीं करने का मामला उठाया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को केवल लिंग के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है, जो समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
कालरा ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की गुहार लगाई थी। उन्होंने याचिका में लिखा कि योग्य महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने और एनडीए में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। इस याचिका में कहा गया है कि योग्य महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से लगातार बाहर रखना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। ऐसा महज उनके लिंग के आधार पर किया जाता है।
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