CCI orders inquiry against Google for unfair trade practices on Google Pay.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने गूगल-पे के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दिग्गज कंपनी गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है। सीसीआई ने अपने 39 पृष्ठ के आदेश में कहा, ‘आयोग का प्रथम दृष्टया विचार है कि गूगल कंपनी ने कानून की धारा 4 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है।’ आपको जानकारी के लिए बता दें कि गूगल-पे एक पॉपुलर डिजिटल वॉलेट मंच है, जिसके द्वारा ग्राहक सरकार द्वारा तय सीमा तक पैसों का ऑनलाइन लेन-देन आसानी से कर सकते हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस मामले में अपने महानिदेशक (डीजी) की जांच का आदेश दिया है। यह सीसीआई की जांच इकाई है। प्रतिस्पर्धा आयोग की धारा 4 बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है। सीसीआई ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए भुगतान को संभव बनाने के लिए ऐप का बाजार मौजूदा मामले में आरोपों की जांच की दृष्टि से संबद्ध है।
Read More: बिगबास्केट के दो करोड़ कस्टूमर्स का डाटा हुआ लीक, लाखों में बेचने का आरोप
नियामक ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल का व्यवहार अनुचित है और उसने भेदभाव वाली शर्तें ग्राहक पर थोपी हैं। इसके तहत गूगल पे की प्रतिस्पर्धी ऐप को बाजार पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पांच इकाइयों अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल आयरलैंड लि., गूगल इंडिया प्राइवेट लि. और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।
रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग की सजावट की और कप्तान हार्दिक पांड्या…
अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने…
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) रोक लगाने से इनकार कर दिया…
चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत…
आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति…
कोलकाता हाई के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा में शामिल हो गए है। उन्होंने हाल…
Leave a Comment