बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी कोरोना दवा खरीद व आपूर्ति मामले में अपनी संदिग्ध भूमिका को लेकर घिरते जा रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि नागरिकों के लिए कोविड रोधी दवाओं की खरीद तथा आपूर्ति में सोनू सूद और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी की भूमिका की जांच की जाए। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन लोगों ने खुद को एक तरह का मसीहा दिखाया और इस बात की पड़ताल भी नहीं की थी कि दवाएं नकली तो नहीं हैं और आपूर्ति वैध है या नहीं।
न्यायमूर्ति एसपी देशमुख और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ को महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबिल ट्रस्ट बीडीआर फाउंडेशन और उसके न्यासियों के खिलाफ सिद्दीकी को रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति करने के मामले में मझगांव महानगर अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराया था। इसके बाद मामले को लेकर कोर्ट की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को जांच का निर्देश दिया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोर्ट में उपस्थित हुए महाधिवक्ता कुंभकोणि ने कहा कि विधायक जीशान सिद्दीकी केवल उन नागरिकों तक दवाएं पहुंचा रहे थे जो उनसे संपर्क कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि अभिनेता सोनू सूद ने गोरेगांव स्थित लाइफलाइन केयर अस्पताल में स्थित दवा की अनेक दुकानों से दवाएं ली थीं। फार्मा कंपनी सिप्ला ने इन फार्मेसियों को रेमडेसिविर की आपूर्ति की थी और इस मामले में अभी जांच चल रही है। कुंभकोणि उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों पर जवाब दे रहे थे, जिन्हें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जरूरी दवाओं तथा संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित अनेक मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया था।
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