पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी को राज्य में तीन रथ यात्राओं की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन ना हो।
रैलियों के लिए नियम और शर्तों के बारे में बताते हुए जस्टिस चक्रवर्ती की एकल बैंच ने कहा रैलियां जनता के लिए किसी भी असुविधा का कारण नहीं बननी चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, पुलिस 12 घंटे पहले ही वहां पर सतर्क होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने बीजेपी के वकीलों को अंतिम निर्णय लेने के लिए 15 मिनट दिए थे और राज्य सरकार को फैसले देने से पहले अपना पक्ष पेश करने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया था।
सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने दूसरी बार बीजेपी को रथ यात्रा के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद बीजेपी सोमवार को अदालत चली गई। पिछले हफ्ते पार्टी नेताओं के साथ बैठक आयोजित करने के बावजूद सरकार ने शनिवार को बीजेपी को लिखे एक पत्र में कहा था कि वह कानून और व्यवस्था की चिंताओं के कारण रैली की अनुमति नहीं दे पाएगी।
आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार ने यह हवाला देते हुए रथ यात्रा के लिए मना किया था कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। लेकिन अब कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है।
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