सशस्त्र सेना के उन जवानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से खुशी मनाने की एक बड़ी ख़बर आई है। दरअसल, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी पेंशन की अनुमति दे दी है, जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है। आपको बता दें कि आमतौर पर 10 साल से कम सेवा देने वाले जवान पेंशन के लिए के हकदार या पात्र नहीं होते। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बाद ऐसे जवानों को पेंशन मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार अब तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों को पेंशन का लाभ देती रही है, जो किसी कारण से आगे सैन्य सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा चुके थे। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मोदी सरकार ने सशस्त्र सेना में दस साल से कम सेवा देने वाले उन जवानों को पेंशन देने का फैसला किया है।
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इसमें उन जवानों को पेंशन मिलेगी जो जख्मी होने या मानसिक कमजोरी के कारण उनकी सेवा आगे नहीं बढ़ाई गई हो या अमान्य करार दिए गए हों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेंशन के इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ सशस्त्र सेना के उन सभी जवानों को मिलेगा, जो 4 जनवरी, 2019 या उसके बाद सेवा में थे।
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