Anticipatory bail plea of Karti Chidambaram and two others rejected in visa scam case.
वीजा घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को अदालत से करारा झटका लगा है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने ने चीनी वीजा रिश्वत मामले में कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत के सामने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि अगर कार्ति चिदंबरम को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी कि पैसा कहां गया? ईडी ने यह भी कहा कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है। अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी। ईडी ने कहा हमने केवल एक जांच शुरू की है। उन्होंने कहा कि धारा-19 के तहत किसी भी गिरफ्तारी से पहले एक निष्कर्ष निकालना होगा। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने हाल ही में इस से संबंधित सीबीआई मामले के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई हालिया पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने उन पर 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा के लिए अपने सहयोगी के माध्यम से पंजाब की एक फर्म से 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।
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