हलचल

कांग्रेस मेनिफेस्टो आने के बाद AFSPA कानून को लेकर क्यों इतना शोर है ?

कांग्रेस के लोकसभा चुनाव का मेनिफेस्टो जारी होने के बाद से ही अफप्सा, सेडिशन और मानहानि जैसे विवादित कानून और धाराएं चर्चा में है। कांग्रेस ने इन कानूनों को हटाने या इनमें संशोधन करने का वादा किया है। अफप्सा हटाने को लेकर देश में कई बार आवाज उठी है लेकिन कोई भी सरकार इसे पूरी तरह से हटा नहीं पाई। अब देखना यह होगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस पर क्या रूख अपनाती है, फिलहाल हम जानते हैं इस कानून के बारे में।

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA)

AFSPA को 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे शुरू में उत्तर पूर्व और पंजाब में उन क्षेत्रों में लगाया गया था जहां उग्रवाद हावी था या जिन्हें “अशांत क्षेत्र” कहा जाता है। इनमें से अधिकांश “अशांत क्षेत्र” पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं।

मेघालय का लगभग 40 प्रतिशत सितंबर 2017 तक AFSPA के अधीन था। राज्य सरकार के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि AFSPA को मेघालय से पूरी तरह हटा लिया जाए। पूर्वोत्तर और जम्मू और कश्मीर में कई अधिकार समूहों ने इस कानून को हटाने की मांग की है क्योंकि अक्सर नागरिक संगठनों का मानना है कि इससे नागरिक अधिकारों का हनन होता है।

सबसे पहले जानिए किसी क्षेत्र को “अशांत” कैसे घोषित किया जाता है?

विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच मतभेद या विवाद के कारण किसी क्षेत्र को “अशांत” घोषित किया जा सकता है।

AFSPA की धारा 3 के तहत, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को द गजट ऑफ इंडिया को आधिकारिक अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। इसके बाद, केंद्र की सरकार को “अशांत क्षेत्र” में नागरिक सहायता के लिए सशस्त्र बलों में भेजने का अधिकार है।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि राज्यपाल केंद्र से सुरक्षा बलों में भेजने का आग्रह करता है या नहीं या केंद्र खुद सेना भेजने का फैसला करता है या नहीं।

AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को क्या स्पेशल पावर मिलती है ?

अफप्सा के तहत, सशस्त्र बलों के पास कई तरह की शक्तियां आ जाती है। चेतावनी देने के बाद, सशस्त्र बलों को कानून के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आग लगाने या शारीरिक बल का उपयोग करने की भी अनुमति दी जाती है। सुरक्षा बलों के पास उन जगहों को नष्ट करने की शक्ति है जहां हथियार संग्रहीत किए जाते हैं और वे छिपे हुए-बाहरी किसी भी तरह के शिविरों को भी नष्ट कर सकते हैं।

इसके अलावा, AFSPA के तहत, सशस्त्र बलों के पास किसी भी जगह में जाने की और तलाशी लेने की इजाजत होती है। वे गिरफ्तारियां भी कर सकते हैं और हथियार भी जब्त कर सकते हैं।

यह कानून सशस्त्र बलों को बिना किसी वारंट के अपराध करने वाले को गिरफ्तार करने की शक्ति भी देता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, AFSPA के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई मुकदमा, मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है।

sweta pachori

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