जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र में डांस बार के लाइसेंस और कामकाज पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। राज्य के कानून के कुछ प्रावधानों को संशोधित करते हुए शीर्ष अदालत ने बार को शाम 6 बजे से 11:30 बजे तक खुले रखने की अनुमति दे दी है और परिसर में शराब की बिक्री की भी अनुमति दे दी है।
15 अगस्त 2005 को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में “अनैतिक गतिविधियों को रोकने, महिलाओं की तस्करी और सामान्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए” सभी डांस बार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुंबई और महाराष्ट्र में 700 से अधिक डांस बार बंद हो गए थे। प्रतिबंध ने लगभग 70,000 बार लड़कियों का रोजगार छीन लिया था। ऐसा भी माना जाता है कि इस बेरोजगारी के कारण कई महिलाओं को वेश्वावृत्ति में शामिल होना पड़ा था।
2006 में बंबई उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के प्रतिबंध को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार और किसी भी पेशे को फोलो के अधिकार की गारंटी देता है। अदालत ने फैसला दिया कि प्रतिबंध ने इन दोनों अधिकारों का उल्लंघन किया और इसे पलट दिया।
उसी वर्ष बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रतिबंध असंवैधानिक था और बाद में इस मामले पर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया।
SC के फैसले के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। 2014 में, इसने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33 ए में संशोधन किया और इस तर्क पर डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि बार अश्लीलता फैला रहे थे।
डांस बार रेगुलेशन बिल, जिसे 13 अप्रैल 2014 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अन्य बातों के साथ पारित किया गया था, उसी वर्ष इन जगहों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया और आदेश दिया गया कि परिसर को 11.30 बजे तक बंद कर दिया जाए। इसने इन नियमों का पालन नहीं करने के लिए डांस बार मालिकों और ग्राहकों पर भारी जुर्माना भी लगाया।
अदालत में सरकार के एक एफिडेविट में कहा गया था कि यह देखा गया कि इस तरह के नृत्य महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक थे और सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुंचा सकते थे। यह राज्य सरकार के ध्यान में भी लाया गया कि जिन स्थानों पर इस तरह के नृत्यों का आयोजन किया गया वे अनैतिक गतिविधियों के लिए और वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से याचना के लिए एक स्थान के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
भारतीय होटल और रेस्तरां एसोसिएशन द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें अदालत को असंवैधानिक घोषित करने के लिए धारा 33 ए को असंवैधानिक घोषित करने की सिफारिश की गई।
इस प्रावधान को निलंबित करते हुए 2015 में शीर्ष अदालत ने प्रशासन को डांस बार के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। 2014 के संशोधन को निलंबित करते हुए, शीर्ष अदालत ने नोट किया कि राज्य सरकार ने 2013 के समान कानून को फिर से लागू किया था, इसके बावजूद कि इसे रद्द किया गया।
शीर्ष अदालत ने आज कानून में कई प्रावधानों को संशोधित किया है। हालांकि इसने गोपनीयता के आधार पर बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की शर्त को अलग रखा लेकिन डांस बार में डांसर्स पर नोट और पैसा फेंकने पर प्रतिबंध लगाया है। पीठ ने यह प्रावधान भी रद्द कर दिया कि राज्य में डांस बार धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने चाहिए।
रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग की सजावट की और कप्तान हार्दिक पांड्या…
अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने…
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) रोक लगाने से इनकार कर दिया…
चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत…
आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति…
कोलकाता हाई के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा में शामिल हो गए है। उन्होंने हाल…
Leave a Comment