नकली हेलमेट, सिलेंडर व प्रेशर कुकर बेचने वालों पर सरकार सख्त, पांच ई-कॉमर्स कंपनियों को भेजा नोटिस

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केंद्र सरकार जानलेवा साबित होने वाले नकली उत्पादों पर सख्त रुख अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। दरअसल, किसी हादसे की स्थिति में जानलेवा साबित होने वाले नकली उत्पादों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने के लिए सरकार देशभर में जल्द ही अभियान चलाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कहा कि फर्जी आईएस मुहर वाले प्रेशर कुकर, रसोई गैस सिलेंडर और दोपहिया हेलमेट बेचने वालों के खिलाफ देशभर में अभियान चलाया जा रहा है।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा, ‘खुदरा विक्रेताओं के साथ कई जानलेवा नकली उत्पादों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। हमने पहले ही अमेजन, फ्लिपकार्ट सहित पांच ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है। यहां ऐसे प्रेशर कुकर बेचे जा रहे, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।’

अगले दो माह में इसकी रिपोर्ट भेजेंगे जिला कलेक्टर

भारतीय बाजार में ऐसे नकली उत्पादों की बिक्री पर रोकथाम के लिए सीसीपीए ने सभी जिला कलेक्टरों को उन कंपनियों की जांच करने को कहा है, जिनके खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। सभी जिला क्लेक्टर अपने क्षेत्राधिकार में जांच करने के बाद अगले दो माह में इसकी रिपोर्ट सीसीपीए को भेजेंगे। खरे ने बताया कि इसके अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से भी इन उत्पादों की निगरानी कर रहा है। ऐसे मामले सामने आने पर हम आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे।

उपभोक्ता उत्पाद खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

बाज़ार या ई-कॉमर्स वेबसाइट से खरीदारी करते समय उपभोक्ता सुरक्षा के लिए बीआईएस का भारतीय मानक (आईएस) निशान जरूर देखें। हेलमेट पर आईएस 4151:2015 और प्रेशर कुकर पर आईएस 2347:2017 का निशान देखकर ही उत्पाद का चयन करें। उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दोपहिया हेलमेट, प्रेशर कुकर व रसोई गैस सिलेंडर की बिक्री बिना आईएस हॉलमार्क के नहीं की जा सकती।

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