1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में आजीवन कारावास की सजा पाए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने सोमवार दोपहर दो बजे के बाद दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें मंडोली जेल भेजा दिया गया। सज्जन कुमार के वकीलों ने मांग की थी कि उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाए, क्योंकि मामला दिल्ली कैंट थाने का है। लेकिन नियमों के तहत सज्जन कुमार अलग वैन में मंडोली जेल भेजे गए।
वहीं, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सज्जन कुमार की Z सुरक्षा अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में जेल जाने के बाद भी सज्जन कुमार के घर सज्जन कुमार के सुरक्षा कर्मी पहले की ही तरह तैनात रहेंगे।
तिहाड़ के पीआरओ रामकुमार ने बताया कि सज्जन कुमार को मंडोली जेल नंबर-14 के मुलाहिजा वार्ड में रखा जाएगा ना कि हॉई सुरक्षा वार्ड में।
इससे पहले सोमवार को ही पूर्वी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट में सिख विरोधी दंगे के दोषी किशन खोखर और महेंद्र यादव ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जज अदिति गर्ग ने दोनों दोषियों को 10-10 साल के लिए तिहाड़ भेजने का आदेश दिया। वहीं, महेंद्र यादव की उम्र 68 वर्ष है। ऐसे में बुजुर्ग होने के कारण कोर्ट ने महेंद्र यादव को तिहाड़ में चश्मा व छड़ी ले जाने की इजाज़त दी है।
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